Action taken in the case of death of a middle-aged man, accused arrested within a few hours and sent to jail
रायगढ़ । घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम चोटीगुडा में अधेड़ की हत्या मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर जेल भेजा गया है । जानकारी के अनुसार घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम चोटीगुड़ा केदलीपारा में गुरुवार 27 नवंबर 2025 की सुबह 55 वर्षीय राजाराम राठिया की हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़, थाना प्रभारी तथा एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गांव के ही दिलकुमार राठिया ने विवाद के दौरान जलाऊ लकड़ी से मारपीट कर राजाराम की हत्या कर दी। मृतक के बेटे मनमोहन राठिया ने बताया कि 26 नवंबर की रात दिलकुमार, उसकी पत्नी और उसके पिता आग ताप रहे थे। इसी दौरान दिलकुमार और पिता के बीच विवाद हुआ, जो अक्सर होता था, इसलिए वह सोने चला गया। सुबह दिलकुमार ने उसे बताया कि रात के विवाद में उसने जलाऊ लकड़ी से राजाराम को मार डाला है। मृतक का शव उनके ही घर में पाया गया, जिस पर मर्ग क्रमांक 117/2025 धारा 194 बीएनएसएस तथा अपराध क्रमांक 315/2025 धारा 103(1) बीएनएस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू हुई।
थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू द्वारा तत्काल संदेही दिलकुमार राठिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने पुरानी रंजिश के कारण विवाद में हत्या करना स्वीकार किया और हत्या में प्रयुक्त लकड़ी को जला देने की बात भी बताई। उसके मेमोरण्डम के आधार पर साक्ष्य छिपाने की धारा 238 बीएनएस जोड़ी गई। आरोपी दिलकुमार राठिया, पिता स्व. नोहरसाय राठिया, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम चोटीगुड़ा केदलीपारा को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन और एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम व एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में संवेदनशील प्रकरण में त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू और उनकी टीम की अहम भूमिका रही।



