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नवीन गाइडलाइन में विसंगतियां दूर, वार्डों में समान दर का निर्धारण

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Inconsistencies removed in the new guidelines, uniform rates were fixed in the wards.

जिला पंजीयक ने दी जानकारी

Ro.No - 13672/156

उत्तर बस्तर कांकेर 09 दिसंबर 2025/ नवीन गाईडलाईन वर्ष 2025-26 के संदर्भ में कतिपय लोगों के द्वारा दरों में वृद्धि से संबंधित भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिससे आम नागरिकों में अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में जिला पंजीयक कांकेर द्वारा नवीन गाइडलाइन के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी दी गई है।

जिला पंजीयक से प्राप्त जानकारी अनुसार कांकेर जिले में पूर्व लागू गाइड लाइन वर्ष 2019-20 से अब तक परिवर्तन नहीं किया गया था। इस लंबे अंतराल में जिले की नगरीय एवं ग्रामीण संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व गाईडलाईन में कई प्रकार की विसंगतियों विद्यमान थीं। एक ही वार्ड, ग्राम में अनेक दरें लागू थीं। उदाहरण के तौर पर पूर्व में समान क्षेत्र वाले वार्ड की दर में असमानता और भ्रम की स्थिति निर्मित होती थीं, जिसका वर्तमान में बाजार बाहुल्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित सभी वार्डों में एक समान दर का निर्धारण किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर पालिका कांकेर की गाइडलाइन में कंडिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण नागरिकों और पंजीयन कार्य से जुड़े व्यक्तियों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कई दरों के विकल्प उपलब्ध होने के कारण कम दर वाली कंडिका का चयन कर अपवंचन की संभावना भी बनी रहती थी, जो शासन की पारदर्शिता एवं राजस्व हित के अनुरूप नहीं था।

इस संबंध में बताया गया कि नवीन गाइडलाइन 2025-26 में इन सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसे तार्किक, न्यायसंगत और सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। समान रूप से विकसित क्षेत्रों के लिए रोड के दोनों ओर एक समान दर निर्धारित की गई है। वहीं दरों के निर्धारण में वास्तविक विकास, स्थानीय आवश्यकताओं जैसे कारकों को प्राथमिकता दी गई है।

उल्लेखनीय है कि नवीन गाइडलाइन 2025-26 का उद्देश्य नागरिकों को अनेक प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे। पुरानी गाइडलाइन दरों और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच में अंतर कम होने से आम नागरिकों को अधिक ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। भूमि अर्जन में किसानों को भी अधिक मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। नई गाइड लाइन में बाजार मूल्य की गणना सरल और स्पष्ट होने से पंजीयन से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करना है, जिससे जिले के पंजीयन कराने वाले नागरिकों, किसानों, निवेशकों तथा व्यावसायिक सभी समुदाय के लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके।

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