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रबी उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू

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Weather-based crop insurance scheme implemented for Rabi horticultural crops.

31 दिसम्बर तक किसान करा सकेंगे फसलों का बीमा

Ro.No - 13672/156

रायगढ़ / उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों के लिए शासन की अधिसूचना के साथ वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य में लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत रबी मौसम की प्रमुख उद्यानिकी फसलें टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, आलू एवं प्याज को शामिल किया गया है। रायगढ़ जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसान 31 दिसम्बर 2025 तक लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा कंपनी के जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार साहू, मोबा. नंबर 7489601443 से भी किसान सीधे संपर्क कर सकते हैं।

सहायक संचालक उद्यान रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना में शामिल होने के लिए अऋणी कृषकों (भूधारक एवं बटाईदार) को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए किसानों को निर्धारित बीमित राशि का केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो ऋणी किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें बीमा आवेदन की अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व संबंधित बैंक में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा रबी मौसम के लिए स्वीकृत या नवीनीकृत अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा।

इस योजना के तहत किसानों को तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, कम या अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधि अनुकूल मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवाती हवाएं एवं हवा की गति जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान पर बीमा लाभ मिलेगा। रबी मौसम में ओलावृष्टि अथवा चक्रवाती हवाओं से फसल क्षति की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर सूचना दे सकते हैं अथवा लिखित रूप में संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी या कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को अवगत करा सकते हैं। उद्यान विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर फसल बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से स्वयं को सुरक्षित करें। कृषक लगाये गये फसल का केवल एक बार ही बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। एक रकबे को एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति मे बीमा कम्पनी द्वारा ऐसे सभी दावो को निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

विकासखण्ड स्तर पर फसल बीमा हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त
फसल बीमा कराने के लिए कृषक अपने-अपने विकासखण्ड स्तर पर संबंधित उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विकासखण्ड़ घरघोड़ा में श्री अरविंद पैंकरा मो. 7828124106, लैलूंगा में श्रीमती कविता पैंकरा मो. 7694022446, तमनार में श्री संजय भगत मो. 9617774178, खरसिया में श्री जयकिशन भारद्वाज मो. 9977279570, पुसौर में श्री भूवनेश्वर बरेठ मो. 799140231 तथा विकासखण्ड रायगढ़ में श्री सूरजभान सिंह सिदार मो. 9406256367 से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

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