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खाद्य सुरक्षा विभाग की सतत निगरानी, फूटे चने में हानिकारक रंग के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई

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The Food Safety Department’s continuous monitoring and strict action against the use of harmful dyes in roasted chickpeas.

उत्तर बस्तर कांकेर 19 दिसंबर 2025/ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा फूटे एवं रोस्टेड चने में औद्योगिक रंग औरामाईन ‘ओ’ के उपयोग को लेकर जारी अलर्ट के बाद जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सतत निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ दीपक कुमार अग्रवाल एवं कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन कांकेर द्वारा फूटे चने के कारोबार पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में जिले के बड़े व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर दबिश दी गई। संदेह के आधार पर फूटे चने का स्टॉक जब्त कर औरामाईन ‘ओ’ की विशेष जांच हेतु राज्य के बाहर स्थित विशेषज्ञ प्रयोगशाला भेजा गया है। इसके साथ ही कन्फेक्शनरी उत्पादों के 5 नमूने भी प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं।

Ro.No - 13672/156

विभाग द्वारा यह भी जांच की जा रही है कि फूटे चने का स्टॉक कहां से मंगाया गया तथा किन-किन स्थानों पर इसका वितरण किया गया। इस संबंध में संबंधित फर्मों को नोटिस जारी किया जा रहा है। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री सुष्मित देवांगन ने बताया कि वर्तमान जांच में जिले में फूटे चने के विनिर्माता नहीं पाए गए हैं, हालांकि जिले में छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से फूटे चने का आयात हो रहा है। जिला मुख्यालय एवं सभी विकासखंड मुख्यालयों के बड़े व्यापारियों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर फूटे चने के निर्माण एवं विक्रय से जुड़े सभी कारोबारी विभाग की सतत निगरानी में हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी तत्काल विभाग को दें। विभाग द्वारा समय-समय पर की जा रही कार्रवाई के तहत 6 खाद्य कारोबारकर्ताओं के नमूने फेल पाए जाने पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्राप्त जवाब के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, बिना खाद्य लाइसेंस, पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर एक फर्म के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य पदार्थों की पैकिंग में न्यूज़पेपर के उपयोग पर भी सख्ती बरतते हुए संबंधित कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी कर इसे तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान धारा 55 के अंतर्गत 5 खाद्य व्यापारियों को नोटिस दिया गया है, अनुपालन न होने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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