Home Blog मोदी सरकार ने CAA के तहत नागरिकता लेने लॉन्च की वेबसाइट, जानें...

मोदी सरकार ने CAA के तहत नागरिकता लेने लॉन्च की वेबसाइट, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई, इन देशों से आए अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारत की नागरिकता

0

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए मंगलवार को एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। सरकार का ये कदम सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है।

सरकार ने लॉन्च किया वेबसाइट

यह कदम सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है। प्रवक्ता ने कहा, “सीएए-2019 के तहत नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।”

Ro No - 13028/44

आवेदन के लिए देने होंगे ये दस्तावेज

आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति देनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं है।

सीएए कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है.

  • ये कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. भारतीय नागरिकता उन अप्रवासियों को दी जाएगी जो पिछले 14 सालों में से कम से कम 5 साल भारत में रहा हो. ऐसे मामलों में पहले ये 11 साल था
  • दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here