अभिभावकों और स्कूल वाहन चालकों को दी गई अंतिम चेतावनी
कोरिया से भगवान दास की रिपोर्ट
कोरिया । जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोरिया पुलिस ने विशेष जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री की मंशानुरूप, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा एवं पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में अभिभावकों और स्कूल वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में नाबालिग बच्चों को दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।
यातायात पुलिस ने मोटरयान अधिनियम की धारा 194(ए) की जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन स्वामी अथवा अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा नियमानुसार अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावे पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी भी दी गई।
पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक जिलेभर में व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इसके बाद 16 अगस्त 2026 से नाबालिग वाहन चालकों एवं संबंधित अभिभावकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू होगी।
स्कूल वाहनों के चालकों की बैठक लेकर उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। चालकों को पांच दिनों के भीतर वाहन के सभी दस्तावेज, वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं एचएसआरपी नंबर प्लेट पूर्ण कराने तथा क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन नहीं करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित समय के बाद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े, सहायक उपनिरीक्षक किशुन राम भगत, हवलदार डॉ. महेश मिश्रा तथा आरक्षक राजेश साहू एवं राजेश खलखो उपस्थित रहे। पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।



