Home Blog तरईया नदी पर पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन पर प्रशासन ने लगाई रोक

तरईया नदी पर पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन पर प्रशासन ने लगाई रोक

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सुरक्षा के मद्देनजर पैदल यात्रियों और सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित, दोपहिया वाहन व एम्बुलेंस के लिए वैकल्पिक मार्ग तय

एमसीबी| कोटाडोल से कमर्जी मुख्य मार्ग पर कोटाडोल से करीब 300 मीटर की दूरी पर तथा खिरकी बैरियर से लगभग 2 किलोमीटर दूर तरईया नदी पर स्थित पुल वर्षा काल के दौरान 30 अगस्त 2026 को क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इस पुल से पैदल आवागमन एवं सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनकपुर की ओर से आने वाले पैदल यात्री एवं दोपहिया वाहन ग्राम बरौता से ग्राम नेरूवा होते हुए ग्राम रजरावल और फिर खिरकी वन विभाग बैरियर तक बने वैकल्पिक मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। यह मार्ग आंशिक रूप से कच्चा है।

इसी प्रकार कमर्जी की ओर से आने वाले पैदल यात्री एवं दोपहिया वाहन खिरकी वन विभाग बैरियर से विपरीत दिशा में बरौता मुख्य मार्ग तक पहुंच सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिवर्तित मार्ग का उपयोग केवल पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहनों एवं एम्बुलेंस के आवागमन के लिए किया जा सकेगा। वैकल्पिक मार्ग के कारण कोटाडोल से कमर्जी की दूरी दोपहिया वाहनों के लिए सामान्य 17 किलोमीटर के बजाय करीब 24 किलोमीटर हो जाएगी। आदेश में पुल की स्थिति को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह आदेश 30 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा, अथवा स्थिति में पहले परिवर्तन होने तक लागू रहेगा।

Ro.No - 13954/39

प्रशासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि PMGSY द्वारा मरम्मत उपरांत पैदल, दोपहिया एवं हल्के चार पहिया  वाहनों के आवागमन हेतु दिनांक 05 सितम्बर 2026 शनिवार तक उक्त पुल को खोल दिया जायेगा। वर्तमान मंे नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण भारी चारपहिया वाहन ( बस, ट्रक इत्यादि ) हेतु मरम्मत कार्य पूर्ण कर 1 अक्टूबर 2026 से पूर्व पुल को पूर्णतः खोला जाना अपेक्षित है।

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