दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार दूसरे दिन हाई कोर्ट से झटका लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगान से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले जजों ने चैंबर में मंगवाकर केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की फाइल भी देखी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक कथित शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं और उन्हें गिरफ्तारी की आशंका सता रही है।
ईडी ने कोर्ट को दिखाए सबूत
दिल्ली हाई कोर्ट में लंच ब्रेक के बाद शुरू हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि किन सबूतों के चलते सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं. इस दौरान जज वो सभी तथ्य लेकर अपने चैम्बर में गये और सुनवाई फिर शुरु हुई. ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो तथ्य सिर्फ अदालत देखें अरविंद केजरीवाल के वकील को नहीं दिखाए जाएं.
ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. ये विपसना में कभी भी चले जाते हैं लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के पास नहीं आते हैं.
‘आप इतने समन भेज रहे हैं तो सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं करते’
ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. ये विपसना में कभी भी चले जाते हैं लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के पास नहीं आते हैं. कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप इतने समन भेज रहे हैं तो सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं करते.
अरविंद केजरीवाल का पक्ष जानना चाहते हैं- ईडी
ईडी ने कहा कि हम पहले उनसे उनका पक्ष भी जानना चाहते हैं वो हमारे सामने आकर सवालों का जवाब दें. इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए. जांच एजेंसी को इस याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए. अभी तक आप आरोपी नही हैं.
22 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
सिंघवी ने कहा कि उनका अनुरोध है कि गिरफ्तारी पर सुरक्षा दें। मेरे मुवक्किल पेश होकर पूछताछ के लिए तैयार हैं। यह भी कहा कि पहला समन विपश्यना पर दिया गया, फिर चुनाव और इसके बाद तीन समन दिल्ली बजट के समय दिया गया।
कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसी तारीख पर ईडी की दो शिकायतों पर लोअर कोर्ट से जारी दो समन पर भी सुनवाई होनी है। जिसमें केजरीवाल जमानत पर हैं।
केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी- सिंघवी
सिंघवी ने कहा कि आखिर इसमें क्या समस्या है कि आप मेरे मुवक्किल से वर्चुअल तरीके से पूछताछ नहीं कर सकते हैं या आप मुझे आश्वासन नहीं दे सकते कि आप मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार करना आवश्यक क्यों है। इसकी वजह यह है कि आपके (ईडी) पास पावर है और आप मेरे मुवक्किल को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हों।
सिंघवी ने आगे यह भी कहा कि मेरे मुवक्किल को यह भी जानने का अधिकार है कि उन्हें किस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच ऐसा क्यों किया जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण मुझे दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में जाना होता है।
इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई मुख्य मामले के साथ ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। यह भी कहा कि पहले याचिका का आधार तय होना चाहिए।
ईडी के समन से बच रहे सीएम: BJP
अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली के सीएम फिर से ईडी के समन से बच रहे हैं. (अरविंद केजरीवाल) आप सरकार से क्यों भाग रहे हैं, यह तो आप ही जानते हैं. आप कानून का अपमान कर रहे हैं. आप नहीं कानून ऊपर है. कृपया कानून और व्यवस्था का सम्मान करें. जिस तरह से आप भाग रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं.
केजरीवाल ने बताया चुनावी समन
वहीं, ईडी का कहना है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ ‘पर्याप्त सामग्री’ है. केजरीवाल का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है. केजरीवाल ने कहा कि 2024 के चुनाव में मुझे बड़ी भूमिका निभानी है. केजरीवाल ने इस ‘चुनावी समन’ बताया. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर समन पर केजरीवाल के साथ विवरण साझा नहीं करना चाहते हैं, तो हमें उनके खिलाफ मौजूद सबूत दिखाएं.



