उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आग में जलने एवं तालाब में डूबने से मृत्यु होने के दो प्रकरण में मृतक के निकटतम परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए हैं। दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम भीरावाही निवासी 65 वर्षीय पुसऊ राम दुग्गा की आग में जलने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम परिजन श्रीमती जहिलाबाई दुग्गा और श्रीमती खारोबाई दुग्गा के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सरोना तहसील के ग्राम भैंसमुण्डी (गागरू) निवासी 45 वर्षीय चम्पालाल की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती हरदई गुरूवर के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदार के द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।



