आरोपियों के कब्जे से 208 कि.ग्रा. विस्फोटक पदार्थ एवं कोडेक्स वायर किया गया जप्त।
गिरफ्तार आरोपियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही थी माओवादियों को विस्फोटक पदार्थ की सप्लाई।
डीआरजी, बस्तर फाईटर एवं थाना धौड़ाई की संयुक्त कार्यवाही। नाम आरोपी –
1. रवि मरकाम पिता स्व. सिरहित मरकाम उम्र 45 वर्ष निवासी विखण्डनगंज तह. व थाना उमरिया (म.प्र.)। 2. चमेली बाई पति रवि मरकाम उम्र 35 वर्ष निवासी पन्न छतरपुर (म.प्र.)।
नारायणपुर- पुलिस अधीक्षक, श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 19.03.2024 को मुखबीर से सूचना मिलने पर कि ग्राम तारागांव में ईमली पेड़ के नीचे एक पुरूष व महिला डेरा लगाकर ताबिज माला, रुद्राक्ष बेच रहे हैं जिनकी गतिविधि संदिग्ध लगने पर निरीक्षक जनक साहू थाना प्रभारी धौड़ाई हमराह स्टाफ एवं डीआरजी बल के साथ मौके पर पहुकर तस्दीक किया गया तो उनके पास से 06 बोरी में 30-30 किलो का वजनी एवं 01 बोरी में 28 कि.ग्रा. 300 ग्राम वजनी पोटेशियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ, कोडेक्स वायर एवं विस्फोटक फ्यूज बरामद किया गया जिसके संबंध में रवि मरकाम एवं चमेली बाई से पूछताछ करने पर किसी प्रकार का कोई वैद्य दस्तावेज मौके पर पेश नही किया गया। उक्त घटना पर थाना चौड़ाई में 1. चमेली बाई 2. रवि मरकाम के विरुद्ध थाना धौड़ाई में अपराध क्रमांक 06/24 धारा 4, 5 वि. प. अधिनियम 10 (क), 13 (क) (ख), 38(2), 39(2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम 1. रवि मरकाम पिता स्व. सिरहित मरकाम उम्र 45 वर्ष निवासी विखण्डनगंज तह. व थाना उमरिया (म.प्र.) 2. चमेली बाई पति रवि मरकाम उम्र 35 वर्ष निवासी पन्ना छतरपुर (म.प्र.) का होना तथा धुम-घुमकर अलग-अलग जिलों के अन्दरूनी क्षेत्रों में ताबीज, जड़ीबूटी, माला बेचने का काम करना बताये साथ ही साथ कुछ वर्षों से अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों को विस्फोटक पदार्थ, वायर एवं अन्य सामग्री को थाना ओरछा क्षेत्र में पहुंचाने की घटना को अंजाम देना स्वीकार किये हैं। मामले में रवि मरकाम एवं चमेली बाई को नारायणपुर पुलिस के द्वारा दिनांक 19.03.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 20.03.24 को माननीय न्यायालय कोंडागांव के समक्ष पेश किया गया ।