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पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष किया गया पेश ।

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पीड़िता को धमकाकर दुष्कर्म करने के मामले में थाना ताड़ोकी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।
घटना का संक्षिप्त विवरण

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2026 को प्रार्थिया द्वारा थाना ताड़ोकी उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ताड़ोकी निवासी जितेन्द्र साहू ने मोबाइल से संपर्क किया।दिनांक 25.11.2025 को जब प्रार्थिया की मां सामान लेने भानुप्रतापपुर गई थी, तब आरोपी ने घर में जबरन प्रवेश कर प्रार्थिया के साथ शारीरिक संबंध बनाया। प्रार्थिया के अनुसार, आरोपी इसके बाद भी उसकी मां की अनुपस्थिति में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।

प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना ताड़ोकी में अपराध क्रमांक 12/2026, धारा 64(1), 64(2) एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Ro.No - 14097/148

विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम ताड़ोकी स्थित आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। आरोपी जितेन्द्र साहू, पिता मुरली प्रसाद साहू, उम्र 34 वर्ष, निवासी ताड़ोकी, थाना ताड़ोकी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) को दिनांक 19.10.2026 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी संबंधी कार्रवाई पूर्ण की गई तथा न्यायालय भानुप्रतापपुर के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस टीम

इस कार्रवाई में निरीक्षक दिलीप पटेल, थाना प्रभारी ताड़ोकी; प्रशिक्षु उपनिरीक्षक लता सिंह; प्रधान आरक्षक रजमन केमरो; आरक्षक पिया शरण कश्यप, संजीत महावीर एवं विष्णु राम मंडावी तथा महिला आरक्षक रामेश्वरी नरेटी का योगदान रहा।

📢 कांकेर पुलिस की अपील

किसी भी प्रकार के अपराध, संदिग्ध गतिविधि अथवा अपराध संबंधी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को हेल्पलाइन 9479155125 पर संपर्क करें। आपकी एक छोटी-सी सूचना किसी बड़े अपराध को रोकने में सहायक हो सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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