उत्तर बस्तर कांकेर, भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बांसकुण्ड के सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बांसकुण्ड में पदस्थ भृत्य श्री अभिषेक भारतद्वाज के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री भारतद्वाज के विरुद्ध शाला में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने, विद्यालय के अन्य शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा शराब का सेवन कर शाला में उपस्थित होने की शिकायत सेवा संकल्प शिविर में की गई थी। शिकायत की जांच के लिए गठित जांच दल ने आरोपों की जांच की, जिसमें शिकायत की पुष्टि हुई। संबंधित कर्मचारी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के विपरीत तथा कदाचार की श्रेणी में पाया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत श्री अभिषेक भारतद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड दुर्गूकोंदल निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।



