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खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा स्वरोजगार को बढ़ावा

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत बैंक ऋण पर मिलेगा 35 प्रतिशत अनुदान

उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को परियोजना राशि पर 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में योजना का लाभ दिया जा सकता है। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

सहायक संचालक ग्रामोद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र आवेदकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में साइकिल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी सेंटर, वीडियोग्राफी, मंडप डेकोरेशन, कंप्यूटर सेंटर एवं होटल जैसे व्यवसायों के लिए एक लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र में फैब्रिकेशन, मिठाई निर्माण, बेकरी, दोना-पत्तल निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, पशु चारा निर्माण, सिलाई कार्य, मसाला निर्माण एवं दलिया निर्माण जैसे कुटीर उद्योगों के लिए तीन लाख रुपये तक की प्रोजेक्ट राशि पर शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है।

Ro.No - 14097/148

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंकसूची, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक और पेन कार्ड इत्यादि की छायाप्रति सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दूरभाष नंबर 78989-85248 पर संपर्क किया जा सकता है।

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