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त्रुटिपूर्ण रकबा संशोधन 07 जनवरी तक कराया जा सकेगा

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Corrections to erroneous land records can be made until January 7th.

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26

Ro.No - 13759/40

उत्तर बस्तर कांकेर, 02 जनवरी 2026/ खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिव द्वारा पत्र जारी कर एग्रीस्टैक फार्मर आईडी जनरेटेड किसानों का धान विक्रय हेतु त्रुटिपूर्ण रकबा संशोधन एवं पीव्ही सत्यापन, त्रुटिपूर्ण फसल प्रविष्टि सुधार का विकल्प आगामी 07 जनवरी तक खुला रहने की जानकारी दी गई है। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि सचिव कृषि विभाग के आदेशानुसार जिले के सभी किसान जो एग्रीस्टैक फार्मर आईडी में पंजीकृत हैं, उनके त्रुटिपूर्ण रकबा संशोधन, पीव्ही सत्यापन, त्रुटिपूर्ण फसल प्रविष्टि का विकल्प आगामी 07 जनवरी तक सोसायटी एवं लैम्पस मॉड्यूल खुला रहेगा। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में सुधार की कार्यवाही पूर्ण करा लें, ताकि अपने पंजीकृत रकबा का त्रुटि सुधार कराकर अपने धान का विक्रय कर सकें।

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