उत्तर बस्तर कांकेर, 14 मई 2026/ केन्द्र प्रवर्तित अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के घटक-दो के अंतर्गत कक्षा पहली से 10वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए देय अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति हेतु “अस्वच्छ व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र” भी जाति, निवास, आय प्रमाण-पत्र की भांति अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार स्तर से जारी किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। चिप्स द्वारा प्रमाण पत्र तैयार कर लाईव भी कर दी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्य, प्रधान पाठकों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अपने विकासखंड एवं अधीनस्थ विद्यालयों में कक्षा पहली से 10वीं तक अध्ययनरत अस्वच्छ व्यवसाय से जुड़े परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों को “अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाण पत्र के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र विद्यार्थियों का अस्वच्छ व्यवसाय छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र बनवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।



