उत्तर बस्तर कांकेर, 07 अप्रैल 2026/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए गड्ढे में डूबने और कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के तीन प्रकरणों में मृतक के निकटतम आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम राउरवाही निवासी 72 वर्षीय सोमारू राम की गड्ढा में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती तुलसीबाई कोठारी के लिए चार लाख रुपए तथा ग्राम मेड़ो निवासी 62 वर्षीय मिजाम कोमरा की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने से उनके निकटतम आश्रित बाबूलाल कोमरे के लिए चार लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम कच्चे निवासी 30 वर्षीय चन्दन उर्वशा की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता राधेलाल उर्वशा और श्रीमती रमतूबाई के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।



