थाना चारामा , जिला -उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0)
दिनांक-30.03.20
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर भेजा जेल ।
श्रीमान उमनि0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांकेर आई. के. ऐलिसेला (भा.पु.से.)के निर्देषन में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेष कुमार सिन्हा (रा.पु.से.)के मार्गदर्षन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान (रा.पु.से.)े के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में क्षेत्र में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त एवं अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के उपर निगाह रखते हुए अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के दिषा निर्देष पर थाना चारामा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए ग्राम कण्डेल के हुडदंग करने वाले युवक के विरूद्व प्रतिबंधात्क धाराओं के तहत कार्यवाही किया ।
आवेदक जोहन राम यादव पिता स्व सरजूराम यादव उम्र 60 निवासी ग्राम कण्डेल द्वारा षिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी संबंध में थाना चारामा पुलिस पार्टी द्वारा ग्राम कण्डेल में जांच कर रही थी कि उसी समय अनावेदक हरीषचन्द्र पिता जोहन राम यादव उम्र 33 साल निवासी कण्डेल नषे की हालत में वहाॅ पहुचा और आवेदक को तुम मेरे खिलाफ पुलिस में षिकायत किये हो बोलकर वाद विवाद करने लगे जिन्हे मौके पर पुलिस द्वारा समझाया गया जो नषे में आक्रोषित होकर पुलिस के सामने ही आवेदक से अभद्र व्यवहार करते हुए वाद विवाद कर मारपीट करने पर उतारू होने लगा व अपषब्द बोलते हुए क्या करोगे मेरा बोल कर षांति भंग करने लगा जिसे समझाने का प्रयास किया गया जो नही मान रहा था जिस पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस ,126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधित करने के लिये इस्तगांषा तैयार कर श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय चारामा में पेष किया गया ।
उक्त कार्यवाही मे ंनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार साहू, सउनि प्रदीप यादव आर0 हेमंत ठाकुर , थाना चारामा का विषेड्ढ योगदान रहा ।
अनावेदकः–
(01) हरीषचन्द्र पिता जोहन राम यादव उम्र 33 साल निवासी कण्डेल थाना चारामा



