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पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का आधार नंबर की सीडिंग बैंक खातों के साथ किया जाना आवश्यक

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उत्तर बस्तर कांकेर, 27 मार्च 2026/ सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान आधार आधारित एवं बिना आधार आधारित खाते दोनों ही प्रकार से पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को सीएसएस को पीएफएमएस-एसएनए से एसएनए-एसपीएआरएसएच मॉडल में ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में हितग्राहियों को केवल आधार आधारित एकाउंट होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा।
समाज कल्याण विभाग के उप संचालक द्वारा प्राप्त अनुसार अब पेंशन भुगतान पूरी तरह आधार आधारित डीबीटी प्रणाली के जरिए किया जाएगा। वर्तमान में पेंशनधारियों को पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक और बिना आधार लिंक दोनों प्रकार के खातों में राशि दी जा रही है। आगामी माह से केंद्रीय योजनाओं की पेंशन राशि का भुगतान एसएनए के माध्यम से किया जाएगा। जिसके लिए सभी हितग्राहियों का आधार आधारित खाता होना आवश्यक होगा। अन्यथा हितग्राही को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो पायेगा। हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग बैंक खातों के साथ किया जाना आवश्यक है। हितग्राहियों के खातों को आधार से लिंक किए जाने के लिए सभी जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों में शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया गया है।

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