दिनांक 10.05.2025
थाना कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर ( छ . ग . )
फर्जी तरीके से लोन वितरण राशि गबन कर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
फायनेंश कंपनी का कलेक्शन कर्मचारी गिरफ्तार
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नरेश जेठवा पिता चिमनलाल जेठवा उम्र 44 वर्ष निवासी लालबाग जगदलपुर के लिखित आवेदन पर से प्रकरण के घटना स्थल एच.डी.बी. फाईनेंस सर्विसेस कंपनी कांकेर का होने से रवाना होकर मौके पर पहुचकर प्रकरण के प्रार्थी नरेश जेठवा से पूछताछ कर कथन लिया गया जो प्रथम सूचना पत्र को ताईत करते हुए कथन दिया कि एच.डी.बी. फायनेंस सर्विस कंपनी ब्रांच कांकेर में आरोपी राघवेन्द्र झा, नितेश बघेल तथा जितेन्द्र धारगाये की पदस्थापना थी पदस्थापना के दौरान में कस्टमर से फायनेंस एवं कलेक्शन का कार्य करते थे कार्य के दौरान दिनांक 27.09.2024 एवं 30.09.2024 को तीनो आरोपी मिलकर कस्टमर लोगो से कुल कलेक्शन राशि 2,91,300/- रूपया का रशिद काटकर कस्टमर को देकर कलेक्शन राशि को फाइनेन्स कंपनी में जमा ना कर के स्वयं रख कर कंपनी के रकम को गबन किये हंै कि रिपोर्ट पर थाना कंाकेर में अपराध क्र. 84/25 धारा-316(2),316(5),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि./वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आई.के.एलिसेला (भा.पु.से.) उ.ब.कंाकेर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर श्री मोहसीन खान के मार्गदर्शन में थाना कंाकेर से टीम गठित कर आरोपीगणों राघवेन्द्र झा, नीतेश बघेल तथा जितेन्द्र धारगाये के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से पता तलाश के दौरान आरोपी जितेन्द्र धारगाये पिता दुखहरण को दिनांक 12.03.25 को गिरफ्तार किया गया था एवं अन्य फरार आरोपी की पता साजी सघनता से की जा रही थी 02 माह के अथक प्रयास बाद मुखबीर से सूचना मिला की आरोपी नितेश बघेल पिता देवकुमार पुलिस से लुक छिप रहा है व बस स्टैण्ड केशकाल से अन्य किसी स्थान में भागने का प्रयास कर रहा है कि सूचना पर तत्काल रवाना होकर आरोपी नितेश बघेल पिता देवकुमार बघेल उम्र 26 वर्ष ग्राम गौरगांव थाना केशकाल को घेराबंदी कर पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया जिसका मेमोरेण्डम कथन लेकर पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से गिरफ्तार किया गया है, आरोपीगणों का कृत्य फायनेंस कंपनी का कर्मचारी होते हुए भी कंपनी के पैसा को कलेक्शन कर कंपनी में जमा ना करना धारा 316(5) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 316(5) बीएनएस जोड़ा गया हैं प्रकरण में 02 आरोपी गिरफ्तार हैं व अन्य 01 आरोपी राघवेन्द्र झा घटना कारित कर घटना के बाद से फरार हैं। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में सउनि वेदन सलामे, म.प्र.आर. ज्योति साहू,आरक्षक शक्ति सिंह का अहम भूमिका रहा है।



