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अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटका, हफ्ते में दो बार ही कर पाएंगे वकीलों से मुलाकात इस मामले में नहीं मिली राहत

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Shock after shock to Arvind Kejriwal, will be able to meet lawyers only twice a week, did not get relief in this matter

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सीएम केजरीवाल की तरफ से जेल में वकीलों से हफ्ते में पांच बार मुलाकात की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक दो अलग-अलग पेशी में ईडी रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस समय सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं.
आप के संयोजक ने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में भी चुनौती दी. हालांकि कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके खिलाफ उन्होंने बुधवार (10 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा

‘आप’ ने दावा किया किया है कि आबकारी नीति में घोटाला बताना केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है. दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अरविंद केजरीवाल को वैसी ही राहत देगा, जैसी उसने पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देकर दी थी.

सीएम से मिलीं सुनीता केजरीवाल

हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके निजी सचिव बिभव कुमार ने तिहाड़ जेल में उनसे मुलाकात की, न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक, एक अप्रैल के बाद से यह केजरीवाल के साथ उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी. जेल नियमों के मुताबिक, एक कैदी सप्ताह में दो बार आगंतुकों से आमने-सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल सकता है.

दिल्‍ली हाईकोर्ट से भी लगा था झटका

तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से पहले दिल्‍ली हाईकोर्ट से भी झटका लग चुका है. सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. लंबी सुनवाई के बाद दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने केजरीवाल पर लगे आरोपों को सही मानते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था. बता दें कि लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था.

सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी याचिका

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जिस दिन ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था, उसी रात उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्‍ट्रार के पास आवेदन दिया गया था. केजरीवाल की ओर से मामले पर जल्‍द सुनवाई का आग्रह किया गया था, हालांकि शीर्ष अदालत ने उनकी मांग को दरकिनार कर दिया था. इसके बाद जब उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्‍पेशल बेंच में लिस्‍टेड किया गया तो सुनवाई से पहले ही केजरीवाल के वकील ने यह कह कर याच‍िका वापस ले ली थी कि पहले वह ट्रायल कोर्ट जाना चाहते हैं.

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