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New Telecom Act: टेलीकॉम सर्विस का पूरा कंट्रोल,इमरजेंसी में सरकार के हाथ में होगा 26 जून से लागू होगा नया कानून

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New Telecom Act: Complete control of telecom service will be in the hands of the government in case of emergency, new law will be implemented from June 26

नई दिल्ली: दूरसंचार अधिनियम 2023 के लागू होने के बाद केंद्र सरकार आपात स्थिति में दूरसंचार सेवा या नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकेगी. बता दें कि दूरसंचार अधिनियम 26 जून से प्रभावी होगा. दूरसंचार अधिनियम के लागू होने के बाद 26 जून से धारा 1,2,10 और 30 सहित अन्य प्रावधान लागू हो जाएंगे. राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार 26 जून 2024 से इस अधिनियम की धारा 1,2,10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे. अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है.
26 जून से प्रभावी होने वाले अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन सहित किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्ज़ा ले सकता है. अधिनियम के अनुसार, कोई भी दूरसंचार कम्पनी जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है, सेवाएं प्रदान करना चाहती है या दूरसंचार उपकरण रखना चाहती है, उसे सरकार से अधिकृत होना होगा.

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26 जून से लागू होगा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023

गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए टेलीकॉम एक्ट के सेक्शन 1, 2, 10 और 30 सहित कुछ प्रावधान 26 जून से प्रभावी होंगे।
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 26 जून 2024 की तारीख तय की है, जिस दिन इस नए एक्ट के कई सेक्शन 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे।

नए कानून के साथ सरकार को मिलेगी ताकत

सवाल यह कि नए टेलीकॉम एक्ट के लागू होने के साथ कौन-से बड़े बदलाव देखे जाएंगे। दरअसल, नए कानून के साथ सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इमरजेंसी की किसी भी स्थिति में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस और नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले।
गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा।

टेलीकम्युनिकेशन एक शक्तिशाली टूल, न हो गलत इस्तेमाल

गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, दूरसंचार जनता के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि, इसका उपकरण का गलत इस्तेमाल यूजर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है।
नए एक्ट के साथ नागरिकों को अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन से बचाने के लिए उपाय पेश करता है। इसी के साथ शिकायतों के निवारण के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है।
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के मुताबिक, वे टेलीकॉम प्लेयर जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट करना चाहते हैं या सर्विस उपलब्ध करवाना चाहते हैं, को सरकार से अधिकृत होना होगा।

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