RBI Action: Registration certificate of 2 NBFCs cancelled, RBI in action mode,
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। आरबीआई ने दो गैर-सरकारी संस्थान से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है। आरबीआई ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया था। बैंक ने बताया कि अनियमित उधार प्रथाओं के कारण इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है।
किन NBFC के खिलाफ लिया एक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने Star Finserv India और Polytex India के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया है।
हैदराबाद स्थित स्टार फिनसर्व इंडिया ‘Progcap’ (डेसिडरेटा इम्पैक्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालित) के तहत सेवा की पेशकश कर रहा था। पॉलीटेक्स इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ‘Z2P’ मोबाइल एप्लिकेशन (ज़ैटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व और संचालित) के तहत सेवाएं प्रदान कर रहा था।
आरबीआई ने बताया कि स्टार फिनसर्व के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को इसलिए रद् किया गया क्योंकि कंपनी ने क्रेडिट मूल्यांकन जैसे अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को आउटसोर्स करके अपने डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की। यह आरबीआई के आचार संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन हैं। इस वजह से स्टार फिनसर्व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ है।
आरबीआई ने कहा कि स्टार फिनसर्व ने सर्विस प्रोवाइडर को ग्राहक डेटा तक पूर्ण पहुंच प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा का भी उल्लंघन किया है।
वहीं, पॉलीटेक्स ने क्लाइंट सोर्सिंग, केवाईसी सत्यापन, क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण वितरण, ऋण वसूली, उधारकर्ताओं के साथ अनुवर्ती और शिकायतों में भाग लेने और समाधान से संबंधित अपने मुख्य निर्णय लेने वाले कार्यों को आउटसोर्स करके फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के मानदंडों का उल्लंघन किया है।
आरबीआई ने कहा कि लेंडिंग देने से संबंधित गतिविधियों को आउटसोर्स करते समय पॉलीटेक्स इंडिया ने अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक निश्चित शुल्क अर्जित किया। कुछ मामलों में उन्होंने सेवा प्रदाता से हाई इंटरेस्ट भी लिया है। यह सभी गतिविधि आरबीआई के Fair Practice Code (FPC) दिशानिर्देशों के विपरीत है।
आरबीआई ने कहा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद अब दोनों संस्थाएं एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) के व्यवसाय में “लेन-देन नहीं करेंगी”।
इन कंपनियों पर कार्रवाई
आरबीआई ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसी स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड और पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने दोनों एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसल कर दिया. आरबीआई के अनुसार दोनों की कंपनियों की ओर से इररेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिस की जा रही थी. जिसकी वजह से इन नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को जारी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी सीओआर कैंसल किया है. आरबीआई की इस कार्रवाई को काफी बड़ा माना जा रहा है. साथ ही संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी एनबीएफसी ऐसा कुछ करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कंपनियों ने फॉलो नहीं की गाइडलाइंस
आरबीआई के मुताबिक स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड पर जो आरोप है वो ये है कि कंपनी ने अपने डिजिटल लैंडिग ऑपरेंशन में फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में कोड ऑफ कंडक्ट पर आरबीआई की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया है. इस आरोप के तहत कंपनी ने मुख्य फैसले लेने वाले फंक्शन जैसे क्रेडिट अप्रेजल, लोन सैंक्शनिंग के अलावा साथ केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आउटसोर्स किया.
इसके अलावा कंपनी ने कस्टमर का डाटा सर्विस प्रोवाइडर को देकर गोपनीयता और कस्टमर डिटेल की सेफ्टी पर आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है. साथ ही कंपनी ने अपने कस्टमर्स को वर्नाकुलर लेंग्वेज में लोन एग्रीमेंट और सैंक्शन लेटर की कॉपी उपलब्ध न कराकर भी आरबीआई की गाइडलाइन नहीं मानी है. वहीं दूसरी ओर पॉलीटेक्स इंडिया लिमिटेड को लेकर आरबीआई ने कहा कि कंपनी ने क्लाइंट सोर्सिंग, नो योर कस्टमर यानी केवाईसी वेरिफिकेशन, लोन डिस्बर्सल, लोन रिकवरी पर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है.