Do not give car and bike to minors, Noida traffic police warned, otherwise a case will be filed
नई दिल्ली। दिल्ली से सटे Noida में Traffic Police की ओर से लोगों को जानकारी दी गई है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करने के कारण पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर और क्या जानकारी दी है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
हादसे कम करने की कोशिश
Noida Traffic Police की ओर से लगातार हादसों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि नोएडा में कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दे।
शुरू किया अभियान
ट्रैफिक पुलिस ने बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के साथ ही नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ अभियान को शुरू भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक ऐसे वाहनों को रोककर पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है।
कितनी है सजा
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया एक पोस्ट की है। जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाते पाए जाने पर कितनी सजा या जुर्माना किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा 12 महीनों के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र भी घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही अभिभावक, संरक्षक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा भी किया जा सकता है।
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य हिस्सों में लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर नाबालिगों से जुड़ी कई घटनाओं के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है. पुलिस के मुताबिक यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है.
नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना गैर कानूनी
दो दिन पहले एक आधिकारिक बयान में नोएडा पुलिस ने जोर देकर कहा कि नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना अनुचित और अवैध है. किसी भी माता-पिता को किसी भी परिस्थिति में अपने कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.
क्या कहता है कानून?
गौतमबुद्धनगर पुलिस ने साफ कर दिया है कि मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई की जाएगी. 18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने के मुताबिक अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है. 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जाएगा. 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा. अपराध करने वाले बच्चे को 25 वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी के लिए अपात्र माना जाएगा.