Action will be taken against those who keep parrots and other wild animals
वन विभाग ने नागरिकों से की सूचना देने की अपील
उत्तर बस्तर कांकेर, 24 अगस्त 2024/ वन विभाग द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने अपने घरों में तोता या अन्य अनुसूचित प्रजाति के पक्षी या अन्य वन्यजीव जैसे भारतीय स्थानीय प्रजाति के बन्दर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ, मैना आदि पाला हो तो वह 28 अगस्त 2024 तक अपने पास के वन अधिकारी के पास या किसी भी वन कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके उपरान्त यदि किसी व्यक्ति के पास से तोता, मैना, बन्दर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ या अन्य अनुसूचित प्रजाति भारतीय वन्यप्राणी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
वन मण्डलाधिकारी कांकेर ने आम जनता को सूचित करते हुए कहा है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित अधिनियम मई 2022 ) के तहत तोता एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों की प्रजातियों को जीवित स्थिति में कैद में रखना, पालना, मृत अवशेष जैसे नाखून, हड्डी, मांस, बाल आदि अपने पास रखना या उनकी खरीदी-बिक्री करना वन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करते पाये जाने पर अपराधी को न्यायालय द्वारा 3 वर्ष या अधिक का कारावास एवं 25 हजार या अधिक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि वन मण्डल कांकेर क्षेत्रान्तर्गत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित अधिनियम मई 2022) अन्तर्गत तोता एवं अन्य अनुसूचित पंक्षियों या मैना, बन्दर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, कछुआ या अन्य अनुसूचित प्रजाति के वन्यप्राणी रखने की सूचना या शिकायत टोल फ्री नम्बर 18002337000 पर दे सकते हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान खान, वन परिक्षेत्र अधिकारी कांकेर, मो. न. 7999430074, विजयंत तिवारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी नरहरपुर, मो. न. 8817379311, दीनदयाल निषाद, उप वन क्षेत्रपाल कांकेर, मो. न. 7974527224, विमल ठाकुर, वनपाल मार्दापोटी, मो. न. 6263415698, हरिश कोडोपी, वनपाल सरोना, मो. न. 9340581007, युगल किशोर सोनबोइर, वनपाल चारामा, मो. न. 9131028390, मनीष कुमार जैन, उप वन क्षेत्रपाल कोरर, मो. न. 7587194800, ओमप्रकाश सलाम, वनपाल पीढ़ापाल, मो. न. 7477007750, मनोज साहू, वनपाल कांकेर, मो. न. 7747988350, भिरेन्द्र गोटी, परिसर नरहरपुर, मो. न. 7489010658, चेतन राव पवार, परिसर कांकेर, मो. न. 7587014702 पर भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।