Action against husband who harassed his wife and forced her to commit suicide
जूटमिल पुलिस ने आरोपित को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा
05 अक्टूबर,रायगढ़ ।थाना जूटमिल में दर्ज मर्ग क्रमांक 67/2024 धारा 194 BNS की मृतिका पायल चौहान, निवासी कोड़ातराई की मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच जूटमिल पुलिस द्वारा की गई। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों, वारिसानों के कथन, घटनास्थल का निरीक्षण और जप्ती मेमोरेंडम के आधार पर यह तथ्य सामने आए हैं कि मृतिका पायल चौहान का विवाह गोपाल चौहान, निवासी कोड़ातराई पांचपारा, जूटमिल से हुआ था।
जांच में पाया गया कि आरोपी गोपाल चौहान शराब का अत्यधिक सेवन करता था और प्रतिदिन शराब पीकर अपनी पत्नी पायल के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करता था। इस कारण से मृतिका पायल चौहान शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान थी और आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई। 10 सितंबर 2024 को, पति की प्रताड़ना से तंग आकर पायल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मर्ग जांच के उपरांत, 04 अक्टूबर 2024 को आरोपी गोपाल चौहान के खिलाफ धारा 108 BNS के तहत अपराध क्रमांक 423/2014 कायम किया गया। पर्याप्त साक्ष्यों के संकलन के बाद थाना प्रभारी जूटमिल, निरीक्षक मोहन भारद्वाज के हमराह प्रधान आरक्षक विरेंद्र भगत द्वारा आरोपी गोपाल चौहान (पिता: स्व. मनोहर चौहान, उम्र: 35 वर्ष, निवासी: कोड़ातराई पांचपारा) को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।