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लौंगिक अपराधों के प्रति की आगाह, कानून की दी गई जानकारी

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Warning against sexual crimes, information about law given

बीजापुर@रामचन्द्रम एरोला – संबित मिश्रा के निर्देशन में जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है विभाग द्वारा, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग से समन्वय कर बाल विवाह एवं बाल संरक्षण के महत्व पूर्ण विषयों पर जिले के स्कूल कालेजो एवं ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट मे बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए प्रावधान दिये गये है बच्चों को गलत तरीके से घूरना, पीछा करना, रास्ता रोकना, गलत तरीके से छूना, अपराध है किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों को नशे बचाने के लिए प्रावधान दिया गया है यदि कोई बच्चें को नशा कराता है या नशे का सामान बेचता है उसे 1 लाख रूपये जुर्माना व 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है। चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है अभियान के दौरान साइबर क्राईम और एक युद्ध नशे के विद्ध के तहत बच्चो को जागरूक किया जा रहा है बच्चों को बाल विवाह मुक्त बीजापुर बनाने के लिए शपथ भी दिलाया जा रहा है।

Ro No - 13028/44

लैंगिक अपराध के खिलाफ दण्ड का प्रावधान- बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा दण्ड के प्रावधान किये गये है। इस अधिनियम की धारा 13,14,15 के अंतर्गत अशलील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग करना अपराध घोषित करते हुए उसके लिए दण्ड के प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रति अपराधों को करने के लिए किसी को उकसाना या प्रेरित करना भी दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है इन मामलों मे दोषी को कडी सजा दी जाती है ।

गोपीनियता भी बरती जायेगी इस प्रकार के मामलो में गोपीनियता भी बरती जायेगी अगर कोई लैंगिक अपराध सामना करता है तो उसका नाम व पहचान छुपाई जायेगी। वही दोषी को दोष सिद्ध होने की स्थिति में कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। उक्त संबंध राहुल कौशिक जिला बाल संरक्षण अधिकारी, शीला भारद्वाज जिला महिला संरक्षण अधिकारी, पुनम शर्मा ए.एस.आई, नवीन मिश्रा संस्थागत देखरेख संरक्षण अधिकारी एवं आनंदमई मल्लिक विधिक सह परीविक्षा अधिकारी, लेखिका साहू जिला समन्वयक यूनिसेफ द्वारा जानकारी दी गई है।

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