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कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने श्रमिकों की सुरक्षा की अनदेखी पर सख्त कार्यवाही के दिए हैं निर्देश

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Collector Kartikeya Goyal has given instructions to take strict action against ignoring the safety of workers

शाकम्बरी स्टील प्लांट और कोलवाशरी के कन्वेयर बेल्ट का संचालन प्रतिबंधित, निरीक्षण में श्रमिकों के सुरक्षा को लेकर मिली थी कई खामियां

Ro.No - 13672/156

रायगढ़, 6 नवम्बर 2024/ रायगढ़ के संबलपुरी में संचालित मेसर्स मां शाकाम्बरी स्टील लिमिटेड के स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित विभिन्न बेल्ट कन्वेयर के संचालन को सुरक्षा संबंधी खामियां मिलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने प्लांट का निरीक्षण करने के पश्चात श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिषेध आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हुए हैं। सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने या इसकी अनदेखी पर उद्योग प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।
श्री मनीष श्रीवास्तव, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक ने बताया कि बीते 04 नवंबर को मेसर्स मां शाकम्बरी स्टील लिमिटेड, ग्राम-सम्बलपुरी, हमीरपुर रोड, जिला-रायगढ़ का रैण्डम पद्धति के तहत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारखाने के स्पंज आयरन प्लांट के आयरन ओर सर्किट में स्थापित बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-5, कोल क्रशर से जंक्शन हाउस को जाने वाली बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-2, कोल सर्किट में स्थापित बेल्ट क्रमांक बीसी-1, प्रोडक्ट बेल्ट क्रमांक बीसी-13, बीसी-12, बीसी-12 तथा कोलवासरी में स्थापित बेल्ट कन्वेयर क्रमांक बीसी-1, बीसी-2, बीसी 3, बीसी-4, बीसी-7, बीसी-8, बीसी-9 की टेलपुली को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित किये बगैर चलाया जाता पाया गया। बेल्ट कन्वेयर को आपात स्थिति में रोकने के लिये बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में दोनों तरफ पुलकॉड लगा नहीं पाया गया। उक्त स्थिति में इन बेल्ट कन्वेयर के समीप कार्यरत श्रमिकों की कार्य के दौरान टेलपुली की चपेट में आकर गंभीर दुर्घटना घटित होना संभावित है।
उक्त कारखाने के निरीक्षण करने के पश्चात वहां मौजूद खतरनाक कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए छ.ग.शासन रायगढ़ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) के तहत कारखाने में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित विभिन्न बेल्ट कन्वेयर के संचालन को प्रबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि स्पंज आयरन प्लांट तथा कोलवासरी में स्थापित समस्त बेल्ट कन्वेयर की टेलपुली व हेडपुली को पर्याप्त सुरक्षा आवरण से सुरक्षित नहीं कर लिया जाता है, बेल्ट कन्वेयर की पूरी लंबाई में दोनों तरफ पुलकाड लगा होना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। इस बाबत् कारखाना निरीक्षक के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

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