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जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में मतदान दिवस को श्रमिक एवं कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश

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Paid holiday to workers and employees on polling day in border areas of the district

उत्तर बस्तर कांकेर 08 नवम्बर 2024/ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 13 नवम्बर एवं सीमावर्ती क्षेत्र झारखण्ड एवं महाराष्ट्र में विधानसभा उप निर्वाचन 20 नवम्बर 2024 को मतदान नियत है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग से जारी आदेश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सीमावर्ती राज्य के जिले में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक के परिधि में आते हैं, उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के निर्देश है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति इस आधार नियोजित किया जाता है और उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो उसे मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी जाती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधां का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक पांच सौ जुर्माने का दण्डनीय होगा। राज्य शासन द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है।

Ro.No - 13672/156

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