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अवैध रूप से धान परिवहन करने के चार प्रकरणों के विरुद्ध की गई कार्यवाही…वाहन व धान जब्त किए गए, सभी प्रकरण पखांजूर क्षेत्र के

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Action taken against four cases of illegal transportation of paddy…vehicles and paddy were seized, all the cases are from Pakhanjur area

उत्तर बस्तर कांकेर, 19 नवम्बर 2024/ खरीफ विपणन वर्ष से 2024- 25 के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदने की कार्यवाही 14 नवम्बर से प्रारंभ हो गई है। इसी के साथ ही अवैध रूप से धान का परिवहन, भंडारण और विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार जिले में धान के अवैध रूप से परिवहन, भण्डारण, विक्रय करने वालों पर मैदानी अमले द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में आज उड़नदस्ता दल भानुप्रतापपुर द्वारा धान का अवैध परिवहन, भण्डारण के चार अलग-अलग प्रकरणों में 03 पिकअप वाहनों में रखे गए कुल 187 कट्टा (लगभग 155 क्विंटल) धान जब्त कर इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 और धारा 02 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भानुप्रतापपुर तहसील अंतर्गत कृषि उपज मंडी संबलपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोड़ेकुर्से में पखांजूर मंडी क्षेत्र के कुछ व्यापारियों को आज सुबह 05 बजे अवैध रूप से धान का व्यापार करते हुए पाया गया। मंडी जांच संयुक्त दल द्वारा संबलपुर मंडी सचिव श्री एल.एन. नेताम तथा उप निरीक्षकों के द्वारा सुजान हलधर पिता श्री कृष्णा हलधर ग्राम पखांजूर को वाहन क्रमांक सीजी 19 बीटी 6366 में 22 कट्टा अवैध धान जिसकी मात्रा लगभग 09 क्विंटल थी, का अवैध ढंग से परिवहन किया जा रहा था, जिसे वाहन सहित जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह दीपांकर हलधर पिता श्री धीरेंद्र हलधर ग्राम पखांजूर से वाहन क्रमांक सीजी 19 बीक्यू 9254 में 75 कट्टा (30 क्विंटल) धान जब्त किया गया। इसके अलावा देवजीत हलधर पिता रविन हलधर ग्राम पखांजूर वाहन क्रमांक सीजी 19 बीके 5492 में 65 कट्टा (26 क्विंटल) धान जब्त कर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 और धारा 02 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई।
इसी प्रकार संयुक्त जांच टीम द्वारा बेचाघाट पखांजूर स्थित व्यापारी विधान मंडल के गोदाम से 90 बोरा धान जिसका वजन 36 क्विंटल है, का अवैध रूप से भण्डारण किया गया था। उक्त धान को टीम द्वारा जब्त कर मंडी अधिनियम 1972 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में खाद्य निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक एवं स्टॉफ सम्मिलित थे।

Ro No - 13028/44

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