Illegal storage of paddy in village Jawartara, 100 bags of paddy seized
उत्तर बस्तर कांकेर, 19 नवम्बर 2024/ खरीफ विपणन वर्ष से 2024- 25 के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान खरीदने के साथ ही अवैध रूप से धान का परिवहन, भंडारण और विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार जिले में धान के अवैध रूप से परिवहन, भण्डारण, विक्रय करने वालों पर संयुक्त जांच दलों के द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में आज उड़नदस्ता दल चारामा द्वारा धान का अवैध परिवहन, भण्डारण के स्थानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 100 कट्टा (लगभग 40 क्विंटल) धान जब्त कर इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 और धारा 02 (1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चारामा तहसील अंतर्गत ग्राम बरगरी एवं जवरतरा में राईस मिलरों व ट्रेडर्स के संस्थानों के गोदामों में निरीक्षण किया गया। राईस मिल के गोदामों से किसी प्रकार का अवैध भण्डारण नहीं पाया गया। इसी दौरान ग्राम जवरतरा की फर्म सिन्हा ट्रेडर्स प्रो. लखन लाल सिन्हा के गोदाम निरीक्षण में 100 बोरी 40 क्विंटल धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिसे जब्त कर मण्डी अधिनियम के तहत प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की गई। जांच दल में भारसाधक अधिकारी श्रीमती प्रमिला मंडावी, मंडी सचिव श्रीमती शकुंतला ओझा, फूड इंस्पेक्टर आरती यादव तथा मण्डी कर्मचारी श्री शिशुपाल साहू शामिल थे।