Applications invited till January 10 for self-employment establishment under Prime Minister Micro Food Upgradation Scheme
उत्तर बस्तर कांकेर 12 दिसम्बर 2024/ महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर द्वारा जिले में निवासरत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत स्वरोजगार स्थापना करने 10 जनवरी 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित है, इसके लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। योजना में हितग्राही प्रोजेक्ट लागत के 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ उठा सकते हैं, अधिकतम अनुदान 10 लाख रूपए प्रति उद्यम तक हो सकती है। लाभार्थी का अंशदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक के ऋण के रूप में देय होगी।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को लाभ प्रदान किया जायेगा जैसे- सीताफल से आईसक्रीम निर्माण, इमली कैण्डी, इमली पर आधारित उत्पाद, मुरमुरा निर्माण, पोहा उद्योग, आचार निर्माण, मसाला निर्माण एवं पैकेजिंग, बड़ी, पापड़, रेडी टू ईट, टमाटर पर आधारित उत्पाद जैसे टमाटर चटनी, सॉस, फलों से मुरब्बा, जूस निर्माण, मक्का प्रोसेसिंग, मक्का फ्लेक्स, पॉप कार्न, गेहूं, बाजरा, कोदो-कुटकी आधारित उत्पाद, महुआ प्रसंस्करण, महुआ ल्ड्डू एवं बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे- केक, बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट, सेवई, नूडल्स निर्माण, चिप्स, कुरकुरे, सेव भुजिया नमकीन, जैम, जैली, डेयरी उत्पाद जैसे दूध से पनीर, घी, दही, मिठाई, पशु आहार, मछली आहार, रिफाइन्ड तेल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, गुड़ निर्माण इत्यादि प्रकार के उद्योग स्थापना पर लाभ प्रदान किया जायेगा। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पैन कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनिवार्य होगा। योजनांतर्गत जिले के राष्ट्रीयकृत बैंकों को लक्ष्य आबंटित किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक युवक-युवतियां वेबसाईटwww.mofpi.nic.in का अवलोकन एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर (तृतीय तल) कांकेर में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते है ।