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कोटपा एक्ट के तहत 8 पान ठेला पर की गई चालानी कार्यवाही , नियमों का पालन करने हेतु दिए गए निर्देश

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Under the Kotpa Act, challan action was taken against 8 paan carts and instructions were given to follow the rules.

रायगढ़ / राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के. चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में आज जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के आस-पास स्थित पान ठेलाओ में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधि विभाग के श्री सुश्री सविता रानी साय, ड्रग इंस्पेक्टर तथा सिटी कोतवाली पुलिस विभाग के समन्वय से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 8 पान ठेलाओं के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 2000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड के संबंध में जानकारी दी गई।

Ro.No - 13672/156

कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेष द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी. का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकानों पर लंबाई 60 से.मी. व चौड़ाई 45 से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है जिसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता। धारा 7 के तहत बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट, गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञाप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहाँ तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहाँ कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है।

उक्त चालानी कार्यवाही में श्रीमती सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सहभागिता रही। उक्त गतिविधि से शहर में बढ़ते नशे की नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग ने आपसी समन्वय स्थापित कर समय-समय पर चलानी कार्यवाही किया जा रहा है जिससे रायगढ़ शहर को नशा मुक्त किया जा सके।

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