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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा जा रहा पात्र सदस्यों को

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Eligible members are being linked to Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana

बीमा योजनाओं से लाभान्वित हो रही स्व-सहायता समूह की महिलाएं

Ro.No - 13672/156

रायगढ़ / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। योजनाओं के प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक के द्वारा आटोडेबिट की जाती है। जिसमें उक्त दोनों बीमा को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 436 रूपये में दो लाख रूपये का जीवन बीमा किया जाता है, जिसमें बीमित सदस्य के लिये आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित है तथा सुरक्षा बीमा योजना के लिये वार्षिक प्रीमियम 20 रूपये में दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा किया जाता है। इस बीमा मे स्थाई विकलांगता को भी शामिल किया जाता है तथा उक्त दोनों बीमा में मृत्यु उपरांत नामिनी के खाते मे दो लाख रूपये बीमा की राशि लाभान्वित को प्रदाय किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत जिला रायगढ़ के विकासखंड पुसौर अंतर्गत मिड़मिड़ा कलस्टर के ग्राम पंचायत बड़े हल्दी में बीमा सखी के इन्दुमति गुप्ता द्वारा स्व-सहायता समूहों से जुड़े महिलाओं को गांव-गांव जाकर वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं बैंकिंग सुविधा भी दी जा रही है। वर्तमान में रायगढ़ जिले में बिहान योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूह के लगभग 1 लाख सदस्यों को इस बीमा से जोड़ा जा चुका है साथ ही साथ इस वित्तीय वर्ष में लगभग 80 बीमित व्यक्तियों का डेथ क्लेम सेटलमेंट प्रकरण बीमा सखियों के माध्यम सें बैंकों में जमा कर नामिनी को लाभान्वित किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि बीमा सखी को क्लेम सेटलमेंट पूर्ण कराने पर प्रति क्लेम के हिसाब से 1000 रू. की प्रोत्साहन राशि भी शासन के द्वारा प्रदाय की जाती है। इसके अतिरिक्त महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को उनके आजीविका की गतिविधियों, चक्रीय निधि के रूप में 15 हजार रुपये व सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 60 हजार रूपये शासन के द्वारा प्रदाय किया जाता है साथ ही साथ बैंक लिंकेज के माध्यम से समूह के सदस्यों को 6 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में दिया जाता है, जिस राशि का उपयोग कर समूह की दीदीयों के द्वारा आजीविका का कार्य किया जाता है। ज्ञात हो कि उक्त दोनों बीमा के द्वारा बीमित व्यक्ति के मृत्यु उपरांत प्राप्त राशि से उसके परिवारजनों को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उनके परिवार में आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहती है।

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