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कोषालय में चेक बुक 24 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करें

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It is mandatory to deposit the cheque book in the treasury by 24th March

उत्तर बस्तर कांकेर, 20 मार्च 2025/ वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को चेक बुक (उपयोग किए गए तथा निरंक चेक का स्पष्ट विवरण करते हुए) 24 मार्च को शाम 5.30 बजे तक कोषालय में अनिवार्य रूप से जमा करने कहा गया है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि अत्यावश्यक परिस्थितियों में 26 से 28 मार्च तक कोषालय अधिकारी, संचालक बजट से उनके ई-मेल आईडी dir-budget.cg@gov.in के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर संबंधित डीडीओ के हस्ताक्षर एवं वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। इसी तरह सभी कार्य विभागों एवं वन विभाग जिनके द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। वित्त विभाग के निर्देशानुसार ऐसे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन पेमेंट फाइल का जनरेशन 24 मार्च को शाम 5.30 बजे के बाद नहीं किया जाए। अत्यावश्यक प्रकरण में ekoshonline.cg.nic.in/ebillworks में सहमति पश्चात ही ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।

Ro.No - 13672/156

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