Financial aid amount approved
उत्तर बस्तर कांकेर, 09 अप्रैल 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने और नदी एवं तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने के पांच प्रकरण में उनके निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। तहसील भानुप्रतापपुर के ग्राम कुंआपानी निवासी 60 वर्षीय मकतुला राना की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित दुलमसिंह राना को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम कुड़ाल निवासी 60 वर्षीय गिरधर लाल तारम की नदी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती रेणुका तारम और ग्राम दाबकट्टा निवासी 80 वर्षीय रजोन्तीन बाई की कुंआ में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित सुनीता को चार-चार लाख रूपए तथा सरोना निवासी कु. दीपिका मंडावी की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रित रामेश्वर मंडावी एवं चारामा तहसील के ग्राम भानपुरी निवासी 48 वर्षीय श्रीमती रजनी मरकाम की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके आश्रित भागीरथी मरकाम को चार लाख रूपये की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।


