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इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध

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Ban on the manufacture, storage, transport, use and sale of electric detonators

उत्तर बस्तर कांकेर 04 अगस्त 2025/ भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, उपयोग और बिक्री पर 01 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है। विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत फॉर्म-एलई-1 और फॉर्म एलई-3 में विस्फोटक लाससेंसधारियों से कहा गया है कि सभी लाइसेंसधारी अपने पास मौजूद विस्फोटक के शेष स्टॉक की जानकारी 07 दिनों के भीतर ईमेल dvcceraipur@explosives.gov.in तथा vsbardeo@ explosives.gov.in के माध्यम से उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रण कार्यालय रायपुर को अवगत कराएं, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और जिला खनिज अधिकारी को भी निर्देश जारी किए गए हैं।

Ro.No - 13672/156

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