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मृत्यु के तीन प्रकरणों में 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

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Financial assistance of Rs. 12 lakh approved in three cases of death

उत्तर बस्तर कांकेर 19 अगस्त 2025/ कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने और कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के तीन प्रकरणों में मृतकों के निकटतम आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। दुर्गूकोंदल तहसील अंतर्गत ग्राम कोपाकटेल निवासी 55 वर्षीय फगनी बाई की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस राजेश कुमार, मनीषा और भूमिका के लिए संयुक्त रूप से चार लाख रुपए, ग्राम साधुमिचगांव निवासी 58 वर्षीय रौनूराम की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती शामबाई कोमरा के लिए चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार भानुप्रतापपुर तहसील के ग्राम फरसकोट निवासी 45 वर्षीय मिश्रीलाल सलाम की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित श्रीमती बिसईन बाई के लिए चार लाख रूपए की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया गया है।

Ro.No - 13672/156

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