Home Blog जिला स्तरीय नक्सल पीड़ित पुनर्वास कमेटी की बैठक सम्पन्न

जिला स्तरीय नक्सल पीड़ित पुनर्वास कमेटी की बैठक सम्पन्न

0

District level Naxalite victim rehabilitation committee meeting concluded

नक्सल पीड़ित प्रकरणों में सहायता राशि की स्वीकृति

Ro.No - 13672/156

उत्तर बस्तर कांकेर, 23 सितम्बर 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय नक्सल पीड़ित पुनर्वास कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नक्सली हत्या के प्रकरणों में आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति, नक्सली आगजनी में संपत्ति नुकसान पर क्षतिपूर्ति, आत्म समर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि जैसे प्रकरणों पर विचार किया गया एवं कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। नक्सली आगजनी में आवेदक देवदास पिता श्री चीर सिंह साहू ग्राम कुरूद जिला दुर्ग भिलाई के वाहन एजाक्स मिक्चर मशीन सीजी 07 सीजी 0112 को जो थाना परतापुर अंतर्गत ग्राम गोटॉज गट्टाकाल रोड निर्माण में लगा हुआ था, जिसे नक्सलियों द्वारा जला दिया गया था, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि 06 लाख रूपए की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार नक्सली आगजनी में आवेदक लाल सिंह यादव पिता हरिसिंह यादव निवासी बसन्तपुर जिला राजनांदगांव का वाहन क्रमांक शिप्टर ट्रक सीजी 07 एमबी 7788 जो थाना छोटेबेठिया अंतर्गत सितरम पहुंच रोड निर्माण में लगा था, को जलाये जाने के कारण क्षतिपूर्ति राशि 06 लाख रूपए की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया । नक्सल पीड़ित पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सली हत्या के 14 प्रकरणों में 12 आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्र पाए गए, एक प्रकरण में अर्हताधारी को नाबालिग और एक प्रकरण में शैक्षणिक योग्यता में छूट से संबंधित आवेदन करना पाया गया, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आत्म समर्पित नक्सलियों के प्रोत्साहन राशि अंतर्गत 03 आत्म समर्पित नक्सलियों को घोषित ईनाम की कुल राशि 11 लाख रूपए के लिए बजट आबंटन की मांग की गई तथा 13 आत्म समर्पित नक्सलियों को तत्काल 06 लाख 50 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि भुगतान किए जाने के कारण उक्त राशि के समायोजन के लिए पत्र प्रेषित किया गया। इसके अलावा 04 आत्म समर्पित नक्सलियों को घोषित ईनाम की राशि 08 लाख रूपए के लिए बजट की मांग हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में नक्सली हत्या के लंबित 17 प्रकरणों में 08 नाबालिग मुख्य आश्रितों एवं विधिक वारिसों को छोड़कर शेष 09 प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here