अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही कर वसूली योग्य राशि जमा करने हेतु लिखा गया पत्र
उत्तर बस्तर कांकेर, 26 फरवरी 2024/ लोक निर्माण विभाग कांकेर के अधीक्षण अभियंता श्री पवन कुमार अग्रवाल ने समाचार पत्रों में प्रकाशित ‘कमीशन पर विवाद’ खबर के संबंध में ठेकेदार द्वारा लगाए गए आरोपों को पूर्णतः निराधार एवं असत्य बताया है। उक्त प्रकरण के संबंध में उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि के बाद कई माह बाह भी कार्य नहीं शुरू करने पर उनका अनुबंध समाप्त किया गया है और उन्हें निर्माण कार्य हेतु वसूली योग्य राशि को जमा करने हेतु पत्र लिखा गया है।
अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव द्वारा केशकाल- बांसकोट- अमरावती मार्ग के 01 से 09 किलोमीटर पर बी.टी. नवीनीकरण हेतु ठेकेदार श्री शैलेष शर्मा को कार्यादेश जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को 16 अगस्त 2023 तक कार्य पूर्ण करना था किन्तु उक्त ठेकेदार द्वारा 02 जून 2023 की स्थिति में भी कार्य प्रारंभ नहीं किया। परिणामस्वरूप कार्यपालन अभियंता ने ठेकेदार को निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु से पहले कार्य पूर्ण कराएं, लेकिन 15 जून 2023 तक भी उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इसके बाद कार्यपालन अभियंता द्वारा अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कंडिका के तहत ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया। 16 अक्टूबर और 04 नवंबर को भी कार्य प्रारंभ करने पत्र लिखा गया और ठेकेदार को समयवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया, जिस पर ठेकेदार द्वारा कोई रूचि नहीं ली गई। परिणामस्वरूप बार-बार निर्देश एवं पत्र लिखने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने के कारण विभागीय नियमों के अनुरूप 14 नवंबर 2023 को कार्यपालन अभियंता कोंडागांव द्वारा उन्हें कारण बताओ सूचना जारी की गई। इस पर ठेकेदार द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अनुबंध की धारा 02 एवं 03 के तहत अनुबंध समाप्त कर दिया गया और उक्त कार्य की दूसरी निविदा निकालकर 29 जनवरी 2024 को किसी अन्य ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अनुबंध समाप्त होने के कारण अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर ठेकेदार को 27 लाख 39 हजार 309 रूपए की राशि जमा करने हेतु कार्यपालन अभियंता कोंडागांव द्वारा पत्र जारी किया गया है।