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कलेक्टर ने निजी स्कूलों में पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश विक्रय पर दिखाई सख्ती, विद्यार्थियों को बाध्य करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

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The Collector has taken a strict stance against the sale of textbooks and uniforms in private schools, warning of strict action against those who force students to purchase them.

रायगढ़ / जिले में निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्य पुस्तकों एवं गणवेश के विक्रय तथा विद्यार्थियों को किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायतों को कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी विद्यालय परिसर में पाठ्य पुस्तकों अथवा गणवेश का विक्रय नहीं किया जाएगा और न ही विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को किसी निर्धारित दुकान से सामग्री क्रय करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

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कलेक्टर श्री चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.के.वी.राव ने जानकारी दी कि जिला मुख्यालय में संचालित कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल तथा विद्या विकास कॉन्सेप्ट स्कूल रायगढ़ के प्राचार्यों को आगामी शैक्षणिक सत्र से अनिवार्य रूप से एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों से ही अध्यापन कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी संबंधित विद्यालयों को यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि विद्यालय प्रांगण में किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक अथवा गणवेश की बिक्री नहीं की जाएगी तथा बच्चों को किसी दुकान विशेष से खरीदारी के लिए विवश नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा इस संबंध में चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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