Financial assistance of Rs. 24 lakh has been sanctioned for 6 families affected by natural disasters.
उत्तर बस्तर कांकेर, 15 दिसम्बर 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नदी में डूबने, सर्प काटने, तालाब एवं गड्ढा में डूबने से मृत्यु होने के 06 प्रकरण में मृतकां के आश्रितों को चार-चार लाख रूपए के मान से 24 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
पखांजूर तहसील के ग्राम पी.व्ही.-52 निवासी 40 वर्षीय श्रीमती अर्चना मजुमदार की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित भवतोष मजुमदार लिए चार लाख रूपए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बांदे तहसील के ग्राम दीपनगर निवासी 02 वर्षीय सरस्वती मिस्त्री की सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गढ्ढे में गिरने, डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित आनंद मिस्त्री एवं श्रीमती जया मिस्त्री के लिए चार लाख रूपए, बांदे तहसील के ग्राम दुर्गापुर निवासी 31 वर्षीय श्रीमती विनता साहा की सर्प काटने से मृत्यु होने से उनके आश्रित सुशांत साहा को चार लाख रूपए, पखांजूर तहसील के ग्राम मुरडोडा निवासी 58 वर्षीय सरादु पोटाई की तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती सनवारी पोटाई के लिए चार लाख रूपए, कोयलीबेड़ा तहसील के ग्राम कड़मे निवासी 55 वर्षीय मुरही बाई की नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित चैतराम सलाम के लिए चार लाख रूपए और पखांजूर तहसील के ग्राम बड़ेकापसी निवासी 24 वर्षीय श्रीमती देवकी भुरखुरिया की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित रासुराम के लिए चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से किया जाएगा।



