Applications are invited for the Prime Minister’s Scheduled Caste Upliftment Scheme.
रायगढ़ / अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छ.ग. शासन द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना संचलित की जा रही है। लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रकरण भेजे जाते है, निगम द्वारा अनुदान प्रेषित किया जाता है। ऋण इकाई लागत की अधिकतम सीमा नहीं है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे-किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैन्सी, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत एवं दुकान, टीव्ही रेडियो, मोबाईल रिपेयरिंग, वाईंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं स्थानीय परिस्थिति अनुसार अन्य आवश्यकताजनित व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।
योजना में पात्रता एवं शर्तेः-
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 250000ध्- से अधिक न हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, 5 वी., 8 वीं, 10 वी. अंकसूची की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो । योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है।
अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन करें । आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़, कक्ष क्रमांक-94 में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।



