The police arrested the young man accused in the assault case and sent him to remand under non-bailable sections.
रायगढ़ । थाना जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत झोपड़ीपारा में पुरानी लेन-देन की रंजिश को लेकर हुई गंभीर मारपीट की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अजमानतीय धाराओं के तहत रिमांड पर भेज दिया है। घटना को लेकर आहत युवक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की थी।
दिनांक 12 जनवरी 2026 को स्वरूप दास पिता स्वर्गीय निगईवन्द्र दास उम्र 50 वर्ष निवासी थाना जूटमिल के पीछे झोपड़ीपारा वार्ड क्रमांक 35 ने थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11 जनवरी की रात्रि लगभग 10:00 बजे कबीर चौक में झोपड़ीपारा निवासी अनुज यादव द्वारा पुराने आपसी पैसों के लेन-देन की बात को लेकर उनके बेटे भास्कर दास के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसी दौरान आरोपी ने ईंट से भास्कर के सिर के पीछे वार किया तथा अपने हाथ में रखे चाकूनुमा वस्तु से कमर के पीछे हमला किया, जिससे भास्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 12/26 धारा 296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत भास्कर दास उर्फ मोनू का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अनुज यादव के विरुद्ध धारा 118(1) भारतीय न्याय संहिता की धाराएं विस्तारित की गईं।
पुलिस द्वारा आरोपी अनुज यादव को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरण्डम कथन पर घटना में प्रयुक्त एक चाकू तथा एक ईंट का टुकड़ा गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी अनुज यादव पिता दिलहरण यादव उम्र 18 वर्ष को आज गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है।
संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र पटेल एवं हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जूटमिल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में आदतन मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।



