The Collector issued instructions to control and monitor the illegal trade of narcotics.
मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी की अनिवार्यता व विद्यार्थियों को कोटपा एक्ट की जानकारी देने पर दिया जोर
उत्तर बस्तर कांकेर, 04 फरवरी 2026/स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थों के अनधिकृत व्यवसायियों पर नियंत्रण के लिए गठित जिला स्तरीय छब्व्त्क् समिति की बैठक आयोजित कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें गांजा एवं नशीली दवाई एवं विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही गांजा एवं नशीली दवाइयां के अंतरराज्यीय एवं अंतरजिला आवेदन व्यापार पर भी प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु निर्देशित किया।
आज दोपहर आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कोटपा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को देने के भी निर्देश दिए। साथ ही जिले में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाइयां से संबंधित दस्तावेजों की निरंतर जांच करने और इन स्टोर्स में कार्यशील अवस्था में सीसीटीवी की उपलब्धता का भी परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए। साथ ही जिले में नशापान से ग्रस्त व्यक्तियों को नशा मुक्ति अभियान चलाकर जागरूकता लाने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए। विशेष तौर पर आश्रम-छात्रावासों में नशापान की गतिविधियां से किशोरवय बालकों को मुक्त रखने की दिशा में ठोस कदम उठाने के भी निर्देश कलेक्टर ने दिए। इसके अलावा स्कूलों के आसपास विशेष अभियान चलाकर नशे से संबंधित गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा ने बताया कि जिले में महकमे द्वारा उजियारा अभियान चलाकर प्रतिबंधित एवं सूखा नशा, शराब, गांजा आदि के विरूद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मादक द्रव्य व अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 पर तत्काल सूचित करने की भी बात कही। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वन, कृषि, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, आबकारी सहित एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।



