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Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को ED ने फिर भेजा नोटिस, नौंवीं बार भेजा समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

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Excise Policy Case: ED again sent notice to Arvind Kejriwal, sent summons for the ninth time, called for questioning on March 21

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज 17 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो समन जारी किए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें नौवीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में ED उन्हें अब तक 8 समन भेज चुकी है। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।

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इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। CBI ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में FIR दर्ज की थी। CBI के FIR को आधार बनाकर ED ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी।
कोर्ट से मिली केजरीवाल को जमानत

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार (16 मार्च) को ईडी की उन दो शिकायतों पर सुनवाई हुई, जो उसने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज करवाई थी. ये शिकायतें ईडी के समन पर दिल्ली सीएम के पेश नहीं होने को लेकर दर्ज करवाई गईं. राउज एवेन्य कोर्ट ने शिकायतों पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी. सुनवाई के बीच में ही जमानत देते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट रूम से जाने की इजाजत भी दी.

ईडी ने शिकायत में क्या कहा था?

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अपराध जमानती होने की वजह से केजरीवाल को जमानत दी जाती है. ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज सौंपने का भी निर्देश दिया गया. दिल्ली सीएम कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए थे. ईडी ने अपनी शिकायतों में कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं. उन्हें बार-बार जांच में सहयोग के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वह पेश नहीं हो रहे हैं. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.

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