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जिले की ग्राम पंचायतों में 25 अगस्त तक ग्राम सभा का आयोजन

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उत्तर बस्तर कांकेर  छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में आज से 25 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ग्राम सभा आयोजन करने के लिए निर्देश जारी किया है।

उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर तथा समय-सारणी बनाकर तिथि निर्धारित कर ग्राम सभा का आयोजन किया जाए, ताकि एक ही तिथि को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्रामसभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्रामसभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे एवं ग्रामसभा का आयोजन सही ढंग से हो सकेगा।

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कलेक्टर श्री कुमार ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी सरपंच एवं पंचों को दी जावे, जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा कर मुनादी कराई जावे।

कलेक्टर ने ग्राम सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग कर वीडियो को ‘‘ग्रामसभा निर्णय’’ (GS NIRNAY) मोबाइल एप में अपलोड कराएं। इसके साथ ही ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in एवं GPDP पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन जिला कार्यालय को 28 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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