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धारदार हथियार लिये गांव में घूम रहे व्यक्ति पर तमनार पुलिस की आर्म्स एक्ट की कार्रवाई…..

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Tamnar police took action under Arms Act against a person roaming in the village carrying a sharp weapon…..

18 मार्च, रायगढ़ । जिले में आचार संहिता प्रभावशील है, लोकसभा निर्वाचन-2024 को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने के निर्देश दिए है । साथ ही पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा समस्त थाना, चौकी प्रभारियों को क्षेत्र में गुंडे बदमाशों एवं असमाजिक तत्वों पर मुखबीर लगाकर निगाह रखने और कार्रवाई का निर्देश दिया गया है । इसी क्रम में कल दिनांक 17.03.2024 के दोपहर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम मौहापाली में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लेकर गली में बस्ती वालों को गाली गुप्तार कर तलवार लहराते डरा धमका रहा है । सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक सुरूति लाल सिदार के हमराह स्टाफ शिकायत जांच, अपराध विवेचना के लिए रवाना हुये थाने के स्टाफ को ग्राम मौहापाली जाकर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया । तमनार पुलिस स्टाफ द्वारा ग्राम मौहापाली में गांव के नीलकंठ साहू पिता स्वर्गीय रामकुमार साहू उम्र 38 वर्ष को एक लोहे के खुली तलवार लिये घूमते पकड़ा गया जिसे थाना लेकर आये । आरोपित नीलकंठ साहू के कृत्य पर थाना तमनार में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई कर आरोपित को रिमांड पर भेजा गया है । कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक सुरूति लाल सिदार, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, उषा रानी तिर्की, भीष्मदेव सागर शामिल थे ।

Ro No- 13047/52

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