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पुलिस ने घटना के महज 72 घंटे के भीतर सभी 08 आरोपियों को किया था गिरफ्तार ।

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🔷 पखांजूर के चर्चित डकैती प्रकरण में न्यायालय का बड़ा फैसला।
🔷 सभी 08 दोषसिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित।
🔷 लूटे गए माल की शत-प्रतिशत बरामदगी पुलिस द्वारा की गई ।
🔷 साक्ष्य आधारित प्रभावी विवेचना एवं मजबूत अभियोजन पैरवी के परिणामस्वरूप सभी आरोपियों को कठोर सजा।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

थाना पखांजूर क्षेत्र के ग्राम बड़े कापसी में वर्ष 2022 में घटित चर्चित हथियारबंद डकैती के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम), उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा सभी 08 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Ro.No - 13954/39

दिनांक 02.09.2022 की रात्रि लगभग 02:00 से 02:30 बजे ग्राम बड़े कापसी स्थित शासकीय आवास क्रमांक एफ.डी.एच.-87 में हथियारबंद एवं नकाबपोश आरोपियों द्वारा डिप्टी रेंजर भारत राम सलाम के घर में जबरन प्रवेश कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था।

आरोपियों द्वारा फरियादी एवं उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर घर में रखी लगभग ₹11 लाख नगद राशि, 04 नग सोने की चूड़ियां एवं 04 मोबाइल फोन लूट लिए गए थे।

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अपराध क्रमांक 113/2022, दिनांक
06.09.2022, धारा 450, 120(बी), 395 एवं 506(बी) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही:-

घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन, अनुभागीय पुलिस अधिकारी श्री रवि कुजूर एवं थाना प्रभारी श्री मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर तंत्र का प्रभावी उपयोग करते हुए आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप घटना के महज 03 दिवस के भीतर दिनांक 09.09.2022 को सभी 08 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

साथ ही पुलिस द्वारा प्रकरण में लूटे गए माल की शत-प्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की गई।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से —

– 32 गवाहों के कथन
– 149 दस्तावेजी साक्ष्य
– लूटे गए सामान की बरामदगी संबंधी साक्ष्य
– लूटे गए सामान की पहचान संबंधी साक्ष्य
– टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड
– सीसीटीवी एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गई मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा सभी 08 आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया।

माननीय न्यायालय का निर्णय:-

माननीय विशेष न्यायालय (अत्याचार अधिनियम), उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 57/2022 में दिनांक 25.08.2026 को निर्णय एवं सजा पारित की गई।

सभी 08 दोषसिद्ध आरोपियों को निम्नानुसार दंडित किया गया—

– धारा 450 भादवि – 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।

– धारा 120(बी) सहपठित धारा 395 भादवि – आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।

– धारा 395 भादवि – आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।

– धारा 506(बी) भादवि – 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।

दोषसिद्ध आरोपी

1. कालू उर्फ अनादि हलदर, पिता अनंत हलदर, उम्र 35 वर्ष, निवासी पी.वी. नंबर 17 रविन्द्र नगर, थाना गोण्डाहुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

2. प्रभास महलदार, पिता प्रणव महलदार, उम्र 36 वर्ष, निवासी फॉरेस्ट कॉलोनी, कापसी, थाना पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

3. सुचेन कुमार निषाद, पिता स्व. भरत राम निषाद, उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 34, नयापारा रोड, देव डीजे साउंड, सरस्वती नगर, दुर्ग, वर्तमान निवासी वार्ड क्रमांक 02 राजूनगर, दुर्ग।

4. मनोज ढीमर, पिता छोटेलाल ढीमर, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 02, पुराना हटरी, लाटी बाबा चौक, कुम्हारी, जिला दुर्ग, वर्तमान निवासी कार्यालय बघेरा के पीछे, दुर्ग।

5. नारायण दास, पिता स्व. चितरंजन दास, उम्र 51 वर्ष, निवासी पी.वी. 57 कालीनगर, थाना पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

6. समीर बैरागी, पिता शैलेन्द्र बैरागी, उम्र 32 वर्ष, निवासी पी.वी. 42 विद्यानगर, थाना पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।

7. शेखर उर्फ चन्द्रशेखर नेताम, पिता स्व. शिवकुमार नेताम, उम्र 38 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 03 मठपारा, दक्षिण इमली के पास चौक, सरस्वती नगर, दुर्ग।

8. राकेश पासेट, पिता स्व. अर्जुनलाल पासेट, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 03 मठपारा, दक्षिण इमली के पास चौक, सरस्वती नगर, दुर्ग।

पुलिस की सराहनीय टीम:-

निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक सत्यम साहू,ASI चेतन साहू,ASI भगवान ठाकुर,आरक्षक 1143 जोसेफ बड़ा ,आरक्षक 795 साजन सलाम एवं साइबर टीम।

कांकेर पुलिस की प्रतिबद्धता :-

उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा गंभीर एवं संगठित अपराधों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही , वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित विवेचना तथा प्रभावी अभियोजन पैरवी के माध्यम से अपराधियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

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