ग्राम जुगड़ा के जंगल में श्यामनाथ आंचला की गोली मारकर की गई थी हत्या ।
अपहरण, हत्या, बलवा एवं प्रतिबंधित माओवादी संगठन से संबंधित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज।
प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के न्यायालयीन कथन एवं विवेचना में संकलित साक्ष्यों से अभियोजन का पक्ष प्रमाणित, नक्सली आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
◽ दिनांक 26.08.2019 को थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम जुगड़ा के जंगल में नक्सलियों द्वारा श्यामनाथ आंचला की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के संबंध में थाना कोयलीबेड़ा में अपराध क्रमांक 09/2019 धारा 302, 364, 147, 148, 149 भादंवि., 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 38(2), 39(2) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई।
◽ विवेचना के दौरान प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के न्यायालयीन कथन, विवेचकगण द्वारा संकलित साक्ष्य तथा घटना से संबंधित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
◽ न्यायालय द्वारा उपलब्ध मौखिक,
परिस्थितिजन्य एवं अन्य साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन किया गया। अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी पीलूराम आंचला उर्फ सालिकराम को प्रकरण में दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
आरोपी का नाम एवं पता :-
पीलूराम आंचला उर्फ सालिकराम
पिता–स्व. नोहरूराम, उम्र–35 वर्ष
साकिन–इमलीपारा कागबरस, थाना कोयलीबेड़ा,
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
पुलिस टीम
एसडीओपी अंतागढ़ पुपलेश कुमार ,एसडीओपी अंतागढ़ अमर सिदार, , सहायक कमांडेंट प्रदीप कुमार, निरीक्षक उमेश कुमार पाटिल, उपनिरीक्षक मोहित पारीक, प्रधान आरक्षक अमित तथा अन्य सहयोगी पुलिस टीम ।



