रायगढ़, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के दौरान वीबा ब्रांड के एगलेस मेयोनेज के एक बैच को असुरक्षित पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला रायगढ़ में उक्त उत्पाद के संबंधित बैच की बिक्री एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी सुधा चौधरी ने बताया कि वीआरबी कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान द्वारा निर्मित वीबा एगलेस मेयोनेज के बैच नंबर के-182, निर्माण दिनांक 18 अप्रैल 2026 तथा अवसान दिनांक 17 जनवरी 2027 का नमूना विधिवत संकलित कर अधिकृत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। भोपाल स्थित अधिकृत प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में इस खाद्य पदार्थ में प्रोपाइल गैलेट नामक प्रति-ऑक्सीकारक की मात्रा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक पाई गई। इसके आधार पर खाद्य विश्लेषक ने उक्त उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया है।
इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के आयुक्त सह नियंत्रक द्वारा जारी निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 (3) (ख) के तहत संबंधित बैच के विक्रय एवं वितरण को रायगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि बैच नंबर के-182 वाले वीबा एगलेस मेयोनेज को न खरीदें और न ही इसका सेवन करें। साथ ही थोक एवं फुटकर खाद्य विक्रेताओं को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त बैच के उत्पाद का क्रय, विक्रय एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से बंद करें।
विभाग ने विक्रेताओं से कहा है कि यदि उनके पास इस बैच का मेयोनेज उपलब्ध है तो उसे अन्य खाद्य पदार्थों से अलग सुरक्षित रूप से संधारित रखें, ताकि संबंधित कंपनी को वापस करने की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह जानकारी जनहित एवं जन-जागरूकता की दृष्टि से जारी की है, ताकि उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य पदार्थ के क्रय एवं सेवन से बचाया जा सके।



